बीजापुर : जिला पंचायत भवन बीजापुर के सभाकक्ष में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170 क एवं ख के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया।
प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने कहा कि जनजाति समुदाय के अधिकारों की जानकारियां कार्यशाला प्रशिक्षकों द्वारा दी जा री है। उपस्थित समाज प्रमुख इसका लाभ ले निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण से लोगों में जागरूकता आएगी। प्रशिक्षण में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने कहा कि वनाधिकार पट्टा, पेसा कानून और धारा 170 क एवं ख की जानकारियां बहुत आवश्यक है। इसके प्रावधानों को समझना और जागरूक होना आदिवासियों के हित में है। इस प्रशिक्षण में भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959 के अधीन प्रावधान 170 क एवं ख का विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया।
इसके साथ ही अन्य विषयों में वन अधिकार कानून 2006 का इतिहास एवं परिभाषा वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन में संस्थागत व्यवस्था, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं मान्यता 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं पंचायत उपाबंध सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जानकारी दिया गया। उक्त विषयों पर प्रश्नोत्तरी कर का आयोजन किया।
उक्त प्रशिक्षण में जनपद अध्यक्ष भैरमगढ़ दशरथ कुंजाम पंचायत प्रतिनिधि सरपंच-पंच समाज प्रमुख अमित कोरसा,सदानंद मांझी, कमलेश पैकरा सहित राजस्व अधिकारी, एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, सहायक आयुक्त आदिम जाति, तहसीलदार सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।