रायपुर : छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेने अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यह ऑनलाइन मिलेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है। बुधवार को परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे लांच करते हुए कहा कि देश में पहली बार यह सुविधा शुरू की जा रही है।
मंत्री अकबर ने बताया
ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने से आवेदक और चिकित्सक दोनों को आसानी होगी। परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। मंत्री अकबर ने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के पेपर वर्क की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और मेडिकल प्रमाण पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगेगी।
कई बार परिवहन कार्यालय में फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने की शिकायतें भी प्राप्त होते रही। इसी लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा और सहायक आयुक्त शैलाभ साहू मौजूद थे।
डॉक्टर सारथी पोर्टल
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देने के ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत अब कोई भी डॉक्टर जो यह कार्य करना चाहते हैं वे परिवहन विभाग से बिना किसी शुल्क के आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जो डॉक्टर सारथी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे, वे राज्य में कहीं भी ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।