दुर्ग : दुर्ग जिले में 06 से 14 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,617 नए केस मिले हैं जो अब तक एक दिन में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं गुरुवार को 25 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। उधर, प्रदेश के 28 में से 22 जिलों में जारी नाइट कर्फ्यू बेअसर साबित हुई है जिसके बाद अब बेमेतरा के बाद दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है. लॉकडाउन के संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है |
जारी आदेश के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा | कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिले में संक्रमण के तेज प्रसार को नियंत्रित करने यह बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना की गतिशीलता को नियंत्रित किया जाए। लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण और जांच जारी रहेगी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया गया।
वहीँ बेमेतरा शहर में जिला प्रशासन ने शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, मारो और ग्राम पंचायत भेड़नी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन सभी स्थानों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी। शेष सभी को खोलने पर रोक लगा दी गई है।
जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही गुरुवार देर शाम व्यापारियों के साथ बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। साथ ही यह भी बता दिया है कि दोपहर 2 बजे के बाद व्यवसाय करते मिलने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अनावश्यक आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बिना मास्क के घूमते मिले तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में सभी ऑफिस और प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे।