रायपुर : आज नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन 6 के तहत आने वाले चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 के तहत रावतपुरा फेस 2 में लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जोन 6 के जोन कमिश्नर हेमंत शर्मा के नेतृत्व जोन कार्यपालन अभियंता रधुमणी प्रधान, सहायक अभियंता ओ.पी. वर्मा, जोन नगर निवेश उपअभियंता संस्कार शर्मा की उपस्थिति में अभियान चलाकर कारगर रोक लगाने की कार्यवाही की।
इस संबंध में जोन 6 के जोन कमिश्नर हेमंत शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार जनशिकायतें सही मिलने पर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम ने आज जोन के तहत चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 के तहत रावतपुरा फेस 2 क्षेत्र में लगभग पांच एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा वहां बनायी गयी मुरम रोड को थ्रीडी की सहायता से काटने एवं आवागमन को बाधित करने का कार्य किया गया।
निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग ने अवैध प्लाटिंग स्थल पर आमजनों को जानकारी देने बोर्ड लगाया है। बोर्ड को अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में दोनों छोर में नागरिकों को अवगत करने जोन 6 के नगर निवेश विभाग ने लगाया है, जिसमें सभी नागरिकों को जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह अवैध प्लाटिंग का भाग है, यहां आस-पास में नगर पालिक निगम द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। यहां प्लाट की खरीदी-बिक्री न करें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के जोन 6 के जोन कमिश्नर शर्मा ने बताया कि जोन 6 के तहत चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 के रावतपुरा फेस 2 में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ उक्त निजी भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी के बारे में जानकारी शीघ्र देने तत्काल निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग द्वारा रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है।
तहसीलदार रायपुर कार्यालय से वास्तविक भूमि स्वामी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त के आदेश के व्यवहारिक परिपालन में नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित प्रकरण में वास्तविक भूमि स्वामी अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक पर नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा गठित अधिवक्तागणों के पैनल के माध्यम से नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही करवाने संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।