बटला हाउस मुठभेड मामले में अदालत आरिज खान को मौत की सजा सुनाई

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बटला हाउस मुडभेड मामले में दोषी आरिज़ खान को सजा-ए-मौत सुनाई है। आरिज़ खान पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। उसे 2008 बटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पैक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने आरिज़ खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताते हुए अदालत ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरिज़ खान इंस्पैक्टर शर्मा की हत्या का जिम्मेदार है। मुठभेड़ के बाद फरार आरिज को 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जाव़डेकर ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से देश में आतंकवादियों के समर्थक और घटना पर संदेह करने वाले पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। प्रकाश जाव़डेकर ने कहा कि पुलिस बलों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने वाले सोनिया गांधी, ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।

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