रायपुर : स्वास्थ्य विभाग को समय-समय पर निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु उपरांत अत्यधिक राशि माँगे जाने की शिकायत पूर्व में प्राप्त हुई थी। जिसमें निजी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा दुःखद घड़ी में परिजनों से अत्यधिक राषि की मांग की जाती थी।
इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2020 में एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार निजी अस्पताल ऐसे समय में हैंडलिंग, स्टोरेज और मैनेजमेंट केे लिए अधिकतम राशि केवल ₹2500 ही ले सकते हैं एवं इस राशि सीमा से ज्यादा नही ले सकेंगे।
वर्तमान समय में इस राशि सीमा को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है जिस पर मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर निजी अस्पतालों के लिए यह राशि सीमा अधिकतम ₹2500 अब भी यथावत है एवं परिजनों को दुख के समय में राहत पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था केवल निजी अस्पतालों पर लागू की गई है। जबकि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर व्यवस्था पूर्णतः निशुल्क रहती है।