रायपुर : नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के विक्रय के संबंध में जानकारी संधारित करने के निर्देश सभी सहायक औषधि नियंत्रकों/औषधि निरीक्षकों तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन के समस्त सी एण्ड एफ एवं स्टॉकिस्ट/डिस्ट्रीब्यूटरों को दिए गए हैं। जारी आदेश में उल्लेखित है कि राज्य में कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
राज्य में आवश्यक जीवन रक्षक औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण उपलब्धता के अनुसार, समस्त प्राइवेट सेंटर/अस्पतालों में किया जा रहा है। विभिन्न समाचार माध्यमों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के नकली व काला-बाजारी से संबंधित सूचना प्राप्त रही है, जिसे रोकने हेतु रेमडेसिविर औषधि के वितरण की जानकारी संधारित करना अति आवश्यक है।
अतः सी एण्ड एफ से स्टॉकिस्ट/डिस्ट्रीब्यूटर/कोविड सेंटर को विक्रय किए गए तथा स्टॉकिस्ट/डिस्ट्रीब्यूटर से कोविड सेंटर/अस्पतालों को विक्रय किए गए औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करें।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड अस्पतालों को शासन के निर्देशानुसार औषधि का वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 65 के प्रावधानों के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।