सूरजपुर/06 जुलाई 2021 : कलेक्टर ने आज समय सीमा की बैठक के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध मे सभी विभाग प्रमुखो को जानकारी दी तथा बताया कि वे अपने पुत्रियो का इस का लाभ दिलाने खाता खुलवाया है। कलेक्टर ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लेने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने भी अपनी सुपुत्री का इस योजना का लाभ लेने के लिए खाता खुलवाया है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा सेंटर में भी अलग काउंटर खुलेगा। यहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद अकाउंट खुलया जा सकेगा।
भारत में गिरता लिंगानुपात हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है।
छोटी बच्ची के पढ़ाई या शादी के वक्त एकमुश्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है।