सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने आज गुरुवार को हत्या के 26 साल पुराने एक मामले में दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ला ने बताया कि पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता जंग बहादुर सिंह समेत अन्य आरोपियों को एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश पीके जयंत ने सूर्य प्रकाश यादव की हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.
मामला अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के पूरब गौरा गांव का है. स्थानीय निवासी राम उजागिर यादव ने 30 जून 1995 को अपने भाई सूर्य प्रकाश यादव की चुनावी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जंग बहादुर सिंह, उनके बेटे दद्दन सिंह एवं भांजे रमेश सिंह, समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य भंडारण निगम के पूर्व अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई.
बता दें कि एक हत्यारोपी दद्दन सिंह की कुछ साल पहले हत्या हो चुकी है, वहीं पूर्व मंत्री समेत शेष आरोपियों के खिलाफ विशेष एमपी-एमएलए अदालत में मामले के साक्ष्य सहित विचारण की अन्य कार्यवाही पिछली तारीखों में पूरी हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता रविवंश सिंह व शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की.