धमतरी : चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों से आगामी 02 से 06 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी हेतु आवेदन लिया जाना है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी चन्द्राकांत कौशिक ने बताया कि आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तहसील कार्यालय धमतरी के कक्ष क्रमांक 15 में जमा किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार धमतरी पवन ठाकुर को नोडल अधिकारी और नायब तहसीलदार आकांक्षा साहू को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ सहायक ग्रेड 02 श्यामलाल यदु, सहायक ग्रेड 03 अजीत सिंह, भृत्य मिलउ राम सिन्हा और चैनमैन कुमारी सुष्मिता साहू की ड्यूटी लगाई है।
इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी जितेन्द्र कुमार कुर्रे ने बताया कि नगरी अनुभाग स्तर पर श्रृंगी ऋषि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए तहसीलदार नगरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही आवेदन प्राप्त करने के लिए सहायक ग्रेड 02 गोपाल यादव, अश्वनी चौहान, आर.पी.शर्मा, ईश्वर लाल जोशी, सहायक ग्रेड 03 विजय कुमार सिन्हा, आर.के.नागवंशी और कम्प्यूटर ऑपरेटर कुमारी टिकेश्वरी ध्रुव की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व निरीक्षक विजय पटेल, पटवारी विवेक जैन और हरी मंडावी तथा आवश्यक सहयोग के लिए भृत्य नेहरू लाल सोम एवं चैनमेन संजय साहू की ड्यूटी लगाई गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद सुनील शर्मा द्वारा कुरूद तहसील के लिए प्रभारी तहसीलदार निवेश कुरेटी, मगरलोड तहसील के लिए तहसीलदार हेमलता डहरिया और भखारा तहसील के लिए तहसीलदार विवेक गोहिया की ड्यूटी लगाई गई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के अधीन चिटफंड कम्पनियों से निवेश करने वाले निवेशकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 02 से 06 अगस्त तक लिया जाना है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार तहसीलदार, पटवारी, कोटवार के जरिए करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित प्रपत्र को प्रत्येक शहर/ग्राम में सरल एवं सुविधाजनक स्थानों पर चस्पा कर प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि आवेदनों की भलीभांति परीक्षण करने के बाद कंपनीवार सूचीबद्ध कर पूर्ण विवरण के साथ दस अगस्त तक जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर पी.एस.एल्मा द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है।