रायपुर : पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार यादव द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं परिवहन रोकने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है।
जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से आने वाली शराब की तस्करी, अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं परिवहन करने वालों के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किये जा रहे है। इसी तारतम्य में दिनांक 28.08.21 को सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्र एवं थाना विधानसभा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा चार पहिया वाहनों में अन्य राज्य की शराब तस्करी की जा रहीं है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी सायबर सेल, थाना प्रभारी आमानाका एवं थाना प्रभारी विधानसभा को आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सायबर सेल, थाना आमानाका एवं थाना विधानसभा की अलग – अलग संयुक्त टीमांें द्वारा थाना आमानाका एवं थाना विधानसभा क्षेत्र में मुखबीर के बताए वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
थाना आमानाका के प्रकरण में पतासाजी के दौरान टीम द्वारा क्रेटा वाहन को नंदन मोड़ चंदनडीह पास चिन्हांकित कर पकड़ा गया वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम भावेश पाण्डेय, अभिषेक तिवारी एवं अनुरेंद्र कुमार तिवारी होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में शराब रखा होना पाया गया। जिस पर उक्त व्यक्तियों से शराब परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, पंरतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य निर्मित कुल 09 पेटी अंग्रेजी शराब कीमती 1,08,000/- रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा वाहन को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
थाना विधानसभा के प्रकरण में पतासाजी के दौरान टीम द्वारा बलेनो वाहन को ग्राम बरौंदा स्थित राणा ढ़ाबा पास चिन्हांकित कर पकड़ा गया वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे। बलेनो वाहन को रूकवाने के दौरान उसके पीछे अन्य दो वाहन अर्टिका एवं पिकप वाहन भी रूक गयी जिस पर टीम के सदस्यों को शक होने पर उक्त दोनों वाहनों की भी तलाशी ली गयी, तलाशी के दौरान अर्टिका वाहन में 02 व्यक्ति एवं पिकप वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे तथा दोनों वाहनों में शराब रखा होना पाया गया।
पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम राहुल वाधवा, अविनाश वाधवा, फहीन अंसारी, वीरेन्द्र कुमार साहू, फकरूद्दीन खान एवं आकाश सिंह होना बताया। टीम द्वारा व्यक्तियों से शराब परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, पंरतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य निर्मित कुल 96 पेटी अंग्रेजी शराब कीमती 5,04,000/- रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त बलेनो वाहन, अर्टिका वाहन एवं पिकप वाहन को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी (थाना आमानाका के प्रकरण में)
01. भावेश पाण्डेय पिता विद्याधन पाण्डेय उम्र 32 साल निवासी शिव मंदिर पास पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर।
02. अभिषेक तिवारी पिता रामनिवास तिवारी उम्र 19 साल निवासी ग्राम भंभरहा सेमरिया थाना चैरहट जिला सीधी (मध्य -प्रदेश)।
03. अनुरेंद्र कुमार तिवारी पिता सुरसरि प्रसाद तिवारी उम्र 26 साल निवासी ग्राम भंभरहा सेमरिया थाना चैरहट जिला सीधी (मध्य -प्रदेश)।
गिरफ्तार आरोपी (थाना विधानसभा के प्रकरण में)
01. राहुल वाधवा पिता राजकुमार वाधवा उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 13 काली मंदिर के पास थाना नेवरा रायपुर।
02. अविनाश वाधवा पिता राजकुमार वाधवा उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 13 काली मंदिर के पास थाना नेवरा रायपुर।
03. फहीन अंसारी पिता सलीम अंसारी उम्र 20 साल निवासी गुरूघासीदास नगर वार्ड नंबर 27 जिला दुर्ग।
04. वीरेन्द्र कुमार साहू पिता स्व0 ठाकुर राम साहू उम्र 24 साल निवासी कोहका भिलाई जिला दुर्ग।
05. फकरूद्दीन खान पिता स्व0 वली मोह0 उम्र 35 साल निवासी वृंदावन नगर पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग।
06. आकाश सिंह पिता स्व0 राजकुमार सिंह उम्र 20 साल निवासी अर्जुन नगर भिलाई जिला दुर्ग।