कोरोना : सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर एक हफ्ते के होम क्वारंटाइन में जाना होगा

नई दिल्ली । भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया है। ये नए दिशानिर्देश 11 जनवरी से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

कोरोना संक्रमण के लिहाज से चिन्हित किए गए विशिष्ट देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा और दिशानिर्देशों के अनुसार भारत आगमन के 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा। इन यात्रियों को आगमन बिंदु पर (स्व-भुगतान) आगमन के बाद कोविड -19 परीक्षण के लिए नमूने जमा करने होंगे। ऐसे यात्रियों को प्रस्थान करने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले आगमन हवाई अड्डे पर अपने नमूनों परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यदि उनका कोविड परीक्षण निगेटिव आता है तो वे 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे और उन्हें भारत आगमन के 8 वें दिन एक और आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा।

यात्रियों को आठवें दिन कराए गए कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी। अगर उनकी रिपोर्र्ट निगेटिव आती है तो वे अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखेंगे। हालांकि, यदि ऐसे यात्रियों का परीक्षण पाजिटिव होता है, तो उनके नमूनों को नए दिशानिर्देशों के अनुसार,इंसाकोग प्रयोगशाला नेटवर्क पर जीनोमिक परीक्षण के लिए आगे भेजा जाना चाहिए।

संक्र मण के लिहाज से जोखिम वाले देशों की सूची के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को भी 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा और भारत आगमन के 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा। उन्हें पुन: आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और यदि उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई जाती हैं, तो वे अगले 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी एक स्व-घोषणा पत्र में जमा करनी चाहिए। उन्हें एक निगेटिव कोविड -19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करने की आवश्यकता है। उनकी जांच यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे की अवधि में होनी जरूरी है।

जोखिम वाले देशों से आने वाले या यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे आगमन के बाद परीक्षण से गुजरेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निगेटिव परीक्षण होने पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा और रिपोर्ट पाजिटिव आने पर कड़े अलगाव प्रोटोकाल नियमों का पालन करना होगा।(आईएएनएस)

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