रायपुर : करोड़ो रूपये की ठगी करने वाला चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर बकील सिंह गिरफ्तार

  • आरोपी बकील सिंह था कंपनी का डायरेक्टर।
  • आरोपी सहित अन्य डायरेक्टरों ने कई पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर कंपनी में कराये थे करोड़ो रूपये निवेश।
  • प्रकरण है वर्ष – 2019 का।
  • आरोपी बकील सिंह वर्तमान में थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदा बाजार में दर्ज ठगी के मामले में बलौदा बाजार उप जेल में है निरूद्ध।
  • आरोपी बकील सिंह को प्रोडक्शन वारंट में लाया गया है रायपुर।

    आरोपी बकील सिंह अन्य डायरेक्टरों के साथ मिलकर करोड़ो रूपये की किया है ठगी।

  • आरोपी बकील सिंह के विरूद्ध रायपुर सहित छ.ग. के अन्य जिलों में भी ठगी के मामले है दर्ज ।
  • आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 233/2019 एवं 295/2019 धारा 420, 34 भादवि. 4, 5 चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।

विवरण – प्रार्थी दिनेश पानिकर एवं नारायण प्रसाद साहू सहित अन्य पीड़ितों द्वारा वर्ष – 2019 में थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि थाना आजाद चैक क्षेत्रांतर्गत मुकुट नगर स्थित अक्षत रेसीडेंसी में सन साईन इन्फ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड़ नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय था, जिसके डायरेक्टर बकील सिंह सहित अन्य डायरेक्टरों द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर करोड़ो रूपये निवेश कराकर आरोपियान पीड़ितों को रकम वापस न कर चिटफण्ड कंपनी को बंद कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 233/2019 धारा 420, 34 भादवि. 4, 5 चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 तथा अपराध क्रमांक 295/2019 धारा 420, 34 भादवि. 4, 5 चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण के फरार डायरेक्टरों की लगातार पतासाजी की जा रहीं थीं। पतासाजी के दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरणों में संलिप्त आरोपी डायरेक्टर भिण्ड (म.प्र.) निवासी बकील सिंह जो जिला बलौदा बाजार के थाना भाटापारा (ग्रामीण) में दर्ज अपराध क्रमांक 475/2019 धारा 420, 34 भादवि. 4, 5 चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के प्रकरण में बलौदा बाजार उप जेल में निरूद्ध है। जिस पर थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा आरोपी बकील सिंह को उप जेल बलौदा बाजार से प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. के कई जिलांे सहित देश के कई राज्यों में भी ठगी के दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है।

गिरफ्तार आरोपी- बकील सिंह पिता नाथूराम बघेल उम्र 44 साल निवासी देवपरा थाना अटेर जिला भिण्ड (मध्य-प्रदेश)।

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