नई दिल्ली : नौकरी करने वालों के लिए बहुत आवश्यक खबर है. अगर आप भी एम्प्लॉयी हैं तो निश्चित ही एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या EPFO में आपका अकाउंट भी ओपन होगा. तो आपको बता दें कि अब PF खाते पर भी टैक्स लगाया जाने वाला है. पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ भाग जमा होता है. लेकिन अब PF के नियमों में कुछ नए परिवर्तन होने वाले है. 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांट दिया जाएगा.
इन PF अकाउंट्स पर लगेगा टैक्स: ख़बरें है कि बीते वर्ष सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई कर दिया था. अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा जाएगा. इनमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन (Employee Contributions) होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाने वाला है. दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए रूल्स का उद्देश्य है.
जानिए नए PF नियमों के मुख्य बातें-
– मौजूदा PF अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बांट दिए जाएंगे.
– नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च, 2022 होती है.
– नए PF नियम वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू किये जाने वाले है.
– सालाना ₹ 2.5 लाख से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए IT नियमों के अंतर्गत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.
– टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाने वाले है.