दंतेवाड़ा, 25 मार्च 2022 : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दंतेवाड़ा दीपक सोनी ने छ.ग शासन, गृह विभाग, सी- अनुभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-82 के तहत् नक्सली हिंसा में मारे गए आम नागरिकों के आश्रित परिवार, घायल, गंभीर घायल, चल संपत्ति( अनाज, कपड़े, घरेलू सामान), स्थाई संपत्ति (मकान, दुकान आदि)कच्चे मकान ( पक्के मकान,) जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, रोड रोलर आदि के नुकसान पर सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसके तहत् जिला चईबासा ग्राम चक्रधरपुर निवासी विकाससाव पिता भगवानदास, एक नग जेसीबी मशीन जे.एच. 06/के 2149, हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 17/ के. एन. 2272, वाहन क्रमांक हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 17/ के. एन. 2274, एक नग टाटा हिटाची एसएल. एन. ओ. 84089487 को 3-3 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त सहायता राशि सम्बन्धित हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के निर्देश संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को दिये गये हैं।
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