हज-2022 के लिए आवेदन अब 22 /04 /2022 तक – मोहम्मद असलम खान

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया की, हज कमेटी ऑफ़ इंडिया भारत सरकार के सर्कुलर 12 से प्राप्त सूचना अनुसार हज और उमराह मंत्रालय सऊदी अरब ने हज 2022 की घोषणा करते हुए नियमावली का निर्धारण किया है जिसके अनुसार हज यात्रियों का 65 या उससे कम उम्र का होना, सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का मुख्य टीकाकरण पूर्ण होना तथा सऊदी अरब में बहार के मुल्कों से आने वाले हज यात्रियों को प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर किए गए कोविड -19 पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि, सभी हज यात्रियों को सऊदी हुकूमत द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना और हज की रस्में अदा करते समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त नियमावली के मद्देनजर हज कमेटी ऑफ़ इंडिया भारत सरकार द्वारा हज गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार-

(ए) हज 2022 के लिए आवेदन किए ऐसे आवेदक जो 30 अप्रैल 2022 की स्थिति में 65 वर्ष की आयु से ऊपर है वे अपात्र होंगे। ऐसे आवेदको की महिला सह यात्रियों जिनके वे एकमात्र मेहरम है तथा ऐसी महिला सह यात्री जो उनकी कम्पैनियन है उनकी भी हज सीट निरस्त होगी ।

(बी) हज 2022 के लिए इच्छुक हज यात्रियों द्वारा ऑनलाइन हज आवेदन 22 अप्रैल, 2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर किए जा सकते है :-

(i) 22 /04 /2022 या उससे पूर्व जारी किया हुआ एवं 31/12 /2022 तक की वैधता युक्त पासपोर्ट धारक वे आवेदक जो 30 अप्रैल 2022 की स्थिति में 65 वर्ष या उससे कम उम्र के है तथा सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का मुख्य टीकाकरण पूर्ण कर लिए है।

(ii) उन महिला हज यात्रियों के नए मेहरम साथी के रूप में जो पहले से ही हज 2022 के लिए आवेदन कर चुकी है लेकिन उनके वर्तमान मेहरम अधिक उम्र के कारण “अपात्र” हैं

(iii) जो उपरोक्तानुसार, हज करते समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए तैयार हैं।

मोहम्मद असलम खान ने आगे बताया की, हज 2022 के लिए आवेदन किए ऐसे आवेदक जो नए दिशानिर्देशों के कारण जाने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें अपने आवेदन वापस लेने की भी अनुमति है । सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा रमजान के पवित्र महीने के दौरान उमराह के यात्रियों के प्रबंधन के साथ उनके चल रहे अनुभव को देखते हुए, आगामी जो स्वस्थ्य सम्बन्धी नियमावली और प्रशासनिक दिशा-निर्देश, दिए जायेंगे उन्हें नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है

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