रायपुर : जिला रायपुर में चिट फंड निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विभिन्न तहसीलों में 5 अगस्त से 20 अगस्त 2021 तक आवेदन लिए गए थे।
जिला प्रशासन रायपुर द्वारा आवेदनों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद यह पाया गया था, जिसमे आवेदनों में विभिन्न प्रकार की जानकारियों का अभाव, आवेदन अपूर्ण और जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं थे। विशेषकर रसीद की कमी थी। जिसके कारण निवेशकों से वेब लिंक के माध्यम से वांछित जानकारी देने तथा दस्तावेज अपलोड करने विगत दो माह पूर्व से कहा गया है।
जिला प्रशासन रायपुर द्वारा देवयानी कंपनी के निवेशकों की कुछ राशि उनके निवेशकों में वितरण किया जाना है। पूर्व में बताये गए वेबलिंक https://niveshaknyay.com के माध्यम से अब 22 अप्रैल तक जानकारी दी जा सकती है।
इस लिंक में निवेशकों को जो जानकारियां भरनी है वह इस प्रकार है -प्रथम पेज में निवेशक का पूरा नाम भरना है एवं अपना वह मोबाईल नंबर भरना है जो संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन करते समय भरा था। इसके बाद निवेशक का पूरा पता एवं जिला भरना है। इसके बाद जमा की गई कुल रकम की जानकारी एवं जमा की गई रकम की जितनी भी रसीद है, उन सबकी एक पीडीएफ फाइल बना कर अपलोड करना है।
इसके बाद निवेश की गई रकम की कुल मैच्योरिटी परिपक्वता राशि जिसका बॉन्ड मिला है वो भरना है एवं बॉन्ड की कॉपी की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। तत्पश्चात निवेशक के बैंक का नाम, आई एफ एस सी कोड एवं खाता क्रमांक भरना है एवं साथ ही पासबुक का पहला पन्ना जिसमें निवेशक का नाम, बैंक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता क्रमांक साफ साफ लिखा हो वो अपलोड करना है। आवेदकों से आग्रह किया गया है कि उपरोक्त वेबलिंक में निर्धारित तिथि तक वांछित जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें।