कवर्धा, 19 मई 2022 : कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रयासों से कबीरधाम जिले के झिरौनी और ग्राम जिंदा प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति के पंजीकृत लगभग 475 किसानों को न्याय की नई राह मिली है। इन दोनों समिति के किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2022-23 के लिए समिति से खेती-किसानी के लिए नगद तथा खाद-बीज मिलेगा। साथ ही किसानों की लिमिट भी बढाई जाएगी। मंत्री अकबर ने इन दोनों समिति में वर्ष 2016-17 से तत्कालिन समिति प्रबंधक द्वारा की गई अनियमितता की चल रही सघन जांच शीघ्र पूरा करने के लिए कहा, ताकि किसानों की समस्याओं का ठोस समाधान हो सके। उन्होने जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच में की जा रही देरी के लिए भी कड़ी नाराजगी भी जाहिर की।
कैबिनेट मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने रायपुर स्थित शासकीय आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से झिरौनी तथा जिंदा समिति के किसानों की समस्याओं के ठोस समाधान के लिए अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव सीईओ सुनील वर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाए भूपेंद्र ठाकुर, जिला नोडल अधिकारी आरपी मिश्रा, बिरकोना जिला सहकारी बांच मैनेजर विजय चन्द्रवंशी और झिरौनी तथा जिंदा समिति प्रबंधक शामिल हुए। इन दोनों समिति के पंजीकृत किसान भी कवर्धा स्थित विधायक कार्यालय से सीधे जुड़े हुए थे।
मंत्री अकबर ने इन दोंनो समिति के लगभग 475 पंजीकृत किसानों के प्रतिनिधि मंडल एवं किसानों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं के रूबरू हुए। उन्होने किसानों की सभी समस्याओं की बारिकी से सुनने के बाद जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से भी इस मामले की पूरी जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री अकबर को किसानों ने चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 2018 से तत्कालिन समिति प्रबंधक द्वारा अनियमितता बरती गई हैं, जिसकी वजह से किसान आज भी बिरकोना जिला सहकारी बैक में कर्जदार बने हुए है, जबकि संबंधित समिति में उनके द्वारा किसी भी प्रकार के ऋणदाता नहीं है।
इसकी वजह से किसानों को खरीफ सीजन में खाद-बीज स्वीकृत संबंधित तकनीकि परेशानी हो रही है। कलेक्टर शर्मा ने इस मामले में अब तक संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाही की पूरी जानकारी दी। जिला नोडल अधिकारी रविप्रकाश मिश्रा इस पूरे मामले के जांच अधिकारी है। जिला नोडल अधिकारी रविप्रकाश मिश्रा ने बताया कि अब तक एक समिति के पूरी जांच हो गई है। बैंक के जिला सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि संबंधित किसानों को तीन दिनों के भीतर खेती-किसानी के लिए ऋण एवं खाद-बीज की स्वीकृति दे दी जाएगी। आगमी 45 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की हो रही सधन जांच की प्रक्रिया कर ली जाएगी।