रायपुर : नो पार्किंग में खड़ी की मालवाहक ट्रक…मना करने पर किया विवाद…ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज

रायपुर : अक्सर देखा जाता है कि लोग नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते है जिससे रोड पर चलने वालों को बड़ी परेशानी होती है तो कई बार इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन फिर भी लोग नही मानते और उनको अगर कोई समझाने का प्रयास करें तो उल्टा झगड़ा और मारपीट जैसी स्तिथि उत्पन्न हो जाती है दरअसल ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना के अंतर्गत आने वाली पंडरी क्षेत्र की है

दरअसल पंडरी के जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास एक बड़ी मालवाहक ट्रक के खड़े होने से आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गया..वहीँ जब ट्रक में ड्राईवर को इस तरह ट्रक ना खड़े करने को कहा गया तो ड्राईवर द्वारा विवाद किए जाने की जानकरी मिली है जिसके बाद उस ड्राईवर के विरुद्ध धारा 151 जा फौ 107 116 जा फौ की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई तथा नो एंट्री में वाहन खड़ा करने के संबंध में एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

रायपुर : नो पार्किंग में खड़ी की मालवाहक ट्रक...मना करने पर किया विवाद...ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज

वही बता दें गर्मी के कारण पानी की किल्लत ना हो इसके लिए पानी के वार्डो में पानी का टेंकर भेजा जाता है और इस तरह से रोड और गली में नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करने से टेंकर व अन्य राहगीर को बड़ी परेशानियों का सामना करना पढता है…

जानिए क्या है पूरा मामला

आज दिनांक 23 5 2022 को प्रार्थी मोहम्मद शकील पिता छोटे साहब पता मयूर चौक पंडरी के द्वारा चौकी ताज नगर थाना सिविल लाइन को सूचना दिया गया कि अपने चार पहिया वाहन से वह जय भोले कॉम्प्लेक्स पंडरी से होते हुए पंडरी की ओर जा रहा था जय भोले कॉन्प्लेक्स के सामने एक बड़ी मालवाहक ट्रक ( DN 09 S 9682) खड़ी हुई थी जिस कारण से विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल को नहीं देख पाया जिस कारण से एक्सीडेंट होते होते बचा है ट्रक के ड्राइवर को वाहन को नो एंट्री से हटाकर उचित जगह पर खड़े रखने हेतु बोलने पर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा किया है सूचना पर जय भोले कॉन्प्लेक्स पंडरी पहुंच कर ट्रक क्रमांक के चालक कल्लू सिंह पिता को गाड़ी को नो एंट्री मैं खड़ा ना करने की समझाइश दी गई समझाइस को ना मानते हुए तथा प्रार्थी को मारपीट करने पर उतारू हो जाने पर चालक के विरुद्ध धारा 151 जा फौ 107 116 जा फौ की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई तथा नो एंट्री में वाहन खड़ा करने के संबंध में एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जय भोले कॉन्प्लेक्स के सामने नो एंट्री होने पर वाहन किए जाने के संबंध में पूर्व में भी एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

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