- आरोपी द्वारा आवास की बुकिंग के लिए लोगो से 50 हजार रूपये नगदी रकम लेकर शेष रकम फायनेंस हो जाने का झांसा दिया गया।
- आरोपी के द्वारा करीब 18-20 लोगों से 5,11,500 रूपये की ठगी कर खयानत कर लिया गया है। > आरोपी को आज दिनांक 16.06.2022 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया ।
रायपुर – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 15:062022 को प्रार्थी सदर द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके परिचित की कु मंजू बजारे के द्वारा बताया गया कि आरोपी श्यामू चेलक हाउसिंग बोर्ड लाभांडी संतोषी नगर, अमलीडीह एवं काठाडीह में आवास आवंटन करा रहा है तब प्रार्थी अपने दोस्त अविनाश जोशी के साथ आरोपी श्यामू वेलक से संपर्क किया जो अपने आप को व्हाईट हाउस नगर निगम रायपुर में नौकरी करना बताया और प्रत्येक आवास के लिए बुकिंग के लिए नगदी 80 हजार रूपये जमा करने तथा शेष बाकी रकम फायनेस हो जाना बताया।
तब प्रार्थी एवं उसके साथी आरोपी श्यामू चेलक के बातों में विश्वास करते हुए दिनांक 02.04.2022 को 20 हजार रूपये व दिनांक 04.04.2022 को फोन पे के माध्यम से 30 हजार रुपये दिनांक 05.04.2022 को 10 हजार एवं 10.04.2022 को 5 हजार रूपये फोन पे के माध्यम से देना तथा प्रार्थी के साथी अविनाश जोशी के द्वारा मंजू बजारे के खाते से दिनाक 27.04.2022 को फोन पे के माध्यम से 20 हजार व दिनांक 21.05.2022 को 2 हजार रूपये ट्रांसफर करना बताया गया इसी प्रकार मनोज मुछावर व उसके परिवार के सदस्यों से कुल 4.24.500 रूपये श्यामू चेलक द्वारा लिया जाना बताये।
आरोपी से आवास आवंटन हेतु प्रार्थी व उसके साथीयों द्वारा कई बार श्यामू चेलक से संपर्क किये जाने पर रकम वापस करने की बात कहकर टाल मटोल करते रहा। बाद में रकम वापस नहीं करूगा, जो करना है कर लो कि धमकी दिये जाने पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने लिखित शिकायत पेश किया गया। शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी को दिनाक 16.06.2022 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
आरोपी :
01. श्यामू चेलक पिता बल्लू चेलक रायपुर