नई दिल्ली : विवादित वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। जुबैर की याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह की मोहलत दी है।
बता दें कि जुबैर को यह राहत सिर्फ सीतापुर मामले में मिली है। ऐसे में ज़ुबैर के खिलाफ बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों में बदस्तूर जारी है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच के समक्ष यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज FIR रद्द करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की तरफ से दाखिल याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दायर करना चाहते हैं।
इसके बाद, अदालत ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 8 जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।