वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण से केवल 25 किलो तक की पैकिंग के खाद्यान्न पर ही लगेगा जीएसटी

रायपुर : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडस़र् (कैट) के लगातार प्रयत्नों से कल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिना ब्रांड वाले खाद्यान तथा अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें साफ किया गया है की यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा। 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस स्पष्टीकरण से थोक विक्रेता जीएसटी से बाहर हो जाएँगे जो एक बड़ी राहत होगी।

वहीँ जो लोग इस टैक्स के दायरे में आएंगे उनके दिए हुए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा वहीं लूस माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बड़ी राहत के लिए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी कॉउन्सिल और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी को धन्यवाद दिया है की उन्होंने कैट द्वारा उठाये गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर मामले को सरल बना दिया ।

कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया की आज से कुछ अनेक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत या उससे अधिक कर लग रहा है जिससे इन वस्तुओं के महँगे होने की पूरी संभावना है जिसका बोझ सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा ।

पारवानी एवं दोशी ने बताया की आज से सभी प्रकार के सूखे एवं तरल खाद्यान्न सहित पैक्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क होंगे मँहगे क्योंकि इन वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो कि पहले नहीं था। चेकबुक जारी किये जाने पर बैंकों की ओर से लिये जाने वाले शुल्क पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।

उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल्स में 5000 रुपये (ग़ैर आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रतिशत लगेगी जो कि अब तक नहीं थी। एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी जो कि पहले नहीं लगती थी। ब्लेड, कैंची, पेपर, पेंसिल्स शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स व केक सर्वर्स इत्यादि वस्तुओं जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

’उधर कैट ने जीएसटी में आमूल चूल परिवर्तन हेतु जीएसटी क़ानून एवं नियमों की नए सिरे से समीक्षा कर एक नया जीएसटी कानून एवं उसके नियम बनाने की माँग को लेकर आगामी 26 जुलाई से एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा की सरकार एवं व्यापारियों दोनों को गत 5 वर्षों में अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं इसलिए उन अनुभवों के आधार पर जीएसटी कर प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाना आवश्यक है जिससे यह कर प्रणाली स्थायी रूप से काम कर सके और व्यापारी आसानी से कर पालन करें तथा सरकार को भी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो ।

कैट का यह राष्ट्रीय अभियान 26 जुलाई को भोपाल से शुरू किया जाएगा। इस दिन मध्य प्रदेश के समस्त व्यापारी नेताओं का एक महा सम्मेलन भोपाल में बुलाया गया है वहीं देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है जो इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे।

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