राज्य वक़्फ़ बोर्ड के सीईओ को नहीं दिया हाईकोर्ट ने समय,कहा 10 दिवस के अंदर करें जवाब प्रस्तुत..

रायपुर।ज्ञात हो कि याचिककर्ता रायगढ़ छत्तीसगढ़ निवासी अख़्तर अली रिज़वी ने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट पटिशन दाखिल किया था जिसमें वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक़्फ़ अधिनियम को ताक में रखकर नया वक़्फ़ अधिनियम बनाते हुए उप सचिव स्तर को घटाकर डेप्युटी कलेक्टर कर दिया।

साथ ही साथ याचिका करता ने कोर्ट को ये यह भी बताया की इन्होंने अपने मूल विभाग से बिना एनओसी लिए सीईओ द्वारा पद ग्रहण किया था जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है इसमें विगत जनवरी २०२१ से लगातार सुनवायी हाई कोर्ट में चल रही थी और सीईओ द्वारा सितम्बर से लगातार जवाब हेतु समय माँगा जा रहा था लेकिन इस बार उच्च न्यायालय ने १० दिवस के भीतर जवाब देने हेतु इन्हें निर्देशित किया है।

राज्य वक़्फ़ बोर्ड के सीईओ को नहीं दिया हाईकोर्ट ने समय,कहा 10 दिवस के अंदर करें जवाब प्रस्तुत..

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