रायगढ़, 10 अगस्त 2022 : अनुविभाग लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से 9 लोगों की असामायिक मृत्यु होने के कारण कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभाग लैलूंगा अंतर्गत ग्राम-पोटेबिरनी के पंचराम साय की 27 जुलाई 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता चरणसाय को 4 लाख रुपये, ग्राम-केशला के कस्तीकुंवर की 31 अगस्त 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पुत्री कांति को 4 लाख रुपये, ग्राम-बुढीकुटेन के सत्यानारायण की 17 नवम्बर 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी अंजू देवी भगत को 4 लाख रुपये,
ग्राम-रूपडेगा के भिनसारी तिर्की की 31 मार्च 2022 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र कुसा तिर्की को 4 लाख रुपये एवं ग्राम घटगांव के जितेन्द्र कुजूर की 5 अप्रैल 2022 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी प्रेमी कुजूर को 4 लाख रुपये स्वीकृत की गई है।
इसी तरह अनुविभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-उदउदा निवासी संतोष की 27 अप्रैल 2022 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी आसोबाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-गोढ़ीखुर्द निवासी फूलवती मांझी की 7 अक्टूबर 2019 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति विदुर को 4 लाख रुपये, ग्राम-भोजपुर निवासी नेहरू लाल की 17 जुलाई 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता कृपाराम को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-उदउदा निवासी निर्भय मझवार की 22 जून 2022 को आकाशीय बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनके पिता दिनेश को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।