धमतरी : स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाएगा ऋण, अजजा आवेदकों से 10 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

धमतरी, 29 अगस्त 2022 : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु स्वयं का व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में 10 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल, स्वसहायता समूह (कृषि क्षेत्र में) और ट्रैक्टर ट्रॉली योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा। उक्त योजनाओं में ऋण लेने के इच्छुक आवेदक कलेक्टोरेट परिसर के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर स्पष्ट रूप से पूरी तरह भर कर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर वहीं जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, जाति, निवास, आय, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड और बैंक खाता जमा करना होगा।

बताया गया है कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के धमतरी जिले के निवासी, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रूपये से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र (चालू सत्र का) संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ यह शपथ पत्र लगाना होगा कि वह किसी भी शासकीय योजनान्तर्गत ऋण और अनुदान का लाभ नहीं लिया और किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर अथवा बकायादार नहीं है।

वाहन योजना के तहत आवेदक के पास वैध कामर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन) जमा करना होगा। ट्रेक्टर-ट्रॉली के संबंध में आवेदक के पास स्वयं के नाम अथवा हक में पांच एकड़ तक कृषि भूमि होना अनिवार्य है। यह जरूरी है कि आवेदक के पास पूर्व में ट्रेक्टर-ट्रॉली, मालवाहक और पैसेन्जर वाहन उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा किए गए आवेदन पत्र तभी मान्य होंगे, जब आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण कराए। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। साफ तौर पर कहा गया है कि अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

More From Author

वर्तमान हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों को 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाए भुगतान

मुख्यमंत्री ने बाल वैज्ञानिक पीयूष के रिसर्च बुक ‘वेलोसिटी मिस्ट्री’ का किया विमोचन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

city24x7.news founded in 2021 is India’s leading Hindi News Portal with the aim of reaching millions of Indians in India and significantly worldwide Indian Diaspora who are eager to stay in touch with India based news and stories in Hindi because of the varied contents presented in an eye pleasing design format.