कोण्डागांव29 अगस्त 2022 : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 01 जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक चलाया जावेगा। आयोग द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आम जनों की सुविधा हेतु 04 अर्हता तिथियों के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
आयोग द्वारा किये गये संशोधनों में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए नागरिकों की पात्रता हेतु अर्हता तिथि 01 जनवरी के स्थान पर 4 अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार ऐसे आवेदक जो 01 जनवरी के पश्चात् की अर्हता तिथियों अर्थात् 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर के संदर्भ में पंजीकरण के लिए पात्र हो रहे हैं, वे भी अपने दावे प्रारूप-6 में अग्रिम रूप से जमा कर सकेंगे।
अन्य शब्दों में 17$ वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्वाक्षेपित मानदण्ड की प्र्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 01 जनवरी 2023 के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप-06, विलोपन हेतु प्रारूप-07 तथा नाम, पता, जन्म तिथि संशोधन एवं मतदान केन्द्र परिवर्तन करने हेतु प्रारूप-08 भरकर संबंधित मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ./अभिहित अधिकारी के पास जमा कर सकते है। ये सभी फार्म बी.एल.ओ./अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध है, जिन्हें अपने निवास क्षेत्र के मतदान केन्द्र में नियुक्त बी.एल.ओ./अभिहित अधिकारी से कार्यालयीन दिवस-समय में निःशुल्क प्राप्त कर आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु बी.एल.ओ. तथा अभिहित अधिकारी कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक प्रत्येक मतदान केन्द्र में पुनरीक्षण अवधि में उपस्थित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त ऑनलाईन माध्यम से भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (छटैच्) में ऑनलाईन पंजीकरण, संशोधन व नाम विलोपन हेतु फार्म भरने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी गई है। मतदाता अपने मोबाईल में प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन ऐप डाउनलोड कर जानकारी एवं सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र से व्हीएलई के माध्यम से ऑनलाईन फार्म-6, 7 एवं 8 भरा जा सकता है। प्रारूप-6, 7 एवं 8 में आवेदन भरते समय आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल अवश्य भरें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी द्वारा मतदाताओं से अपील की गई है कि वे स्वच्छ एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में सहयोग प्रदान करें। मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन करें और निर्वाचक नामावली में नाम शामिल नहीं होने की स्थिति में मतदाता सूची मे नाम अवश्य जुड़वायें।