बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का समारोह आयोजित करने के अपने फैसले को बरकरार रखा है. मालूम हो कि पहले भी हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया था. जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा था कि बेंगलुरू के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी न आयोजित की जाए.
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सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईदगाह मैदान का इस्तेमाल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए करने की हाईकोर्ट की अनुमति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश शामिल रहे. जिन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि जरूरी नहीं कि गणेश चतुर्थी वहीं मनाई जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यथास्थिति बनाए रखने और मामले की सुनवाई को फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा किए जाने का आदेश दिया था.
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बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी.