नयापारा दुर्गा मन्दिर के पास दुकान में लगभग 3 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करके नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग ने 5 हजार रूपये जुर्माना किया

रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जोन के तहत नयापारा दुर्गा मन्दिर के पास स्थित दुकानदार उमेश साहू की दुकान में लगभग 3 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन पाये जाने पर उसे तत्काल स्थल पर जब्त करते हुए नगर पालिक निगम की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व एवं नगर निगम जोन क्रमांक 4 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव एवं जोन स्वच्छता निरीक्षक वीरेन्द्र देवांगन की उपस्थिति में सम्बंधित दुकानदार उमेश साहू पर उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए 5 हजार रूपये का जुर्माना करने की कार्यवाही की गयी. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सम्पूर्ण भारत गणराज्य में लागू पूर्ण प्रतिबंध का राजधानी के बाजारों में पूर्ण व्यवहारिक पालन करवाने समाजहित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर जिला प्रशासन के दिशा – निर्देश अनुसार राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में लागू करने अभियान आगे भी निरंतरता से जारी रहेगा.

नयापारा दुर्गा मन्दिर के पास दुकान में लगभग 3 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करके नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग ने 5 हजार रूपये जुर्माना किया

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