गरियाबंद : मेगा लीगल सर्विस कैम्प में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

गरियाबंद 13 नवम्बर 2022 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वाधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा आयोजित इस कैम्प में विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं के 122 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को) राजभान सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीध तजेश्वरी देवी देवांगन के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर प्रभात मलिक, पुलिस अधीक्षक अमित कांबले, जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एसडीएम गरियाबंद हितेश पिस्दा उपस्थित थे। कार्यक्रम शुभारंभ के पश्चात जिला कार्यालय के सभाकक्ष में माननीय न्यायाधीश राजभान सिंह एवं तजेश्वरी देवी देवांगन, कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त बद्रीस सुखदेवे ने किया।

जिला स्तरीय मेगा लीगल सर्विस कैम्प में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 5 विद्यार्थियों को सरस्वती साइकिल व 15 विद्यार्थियों को किताबे एवं जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग से अस्थिबाधित दिव्यांग गोवर्धन निषाद, देवमणी, कुलेश को मोटराईज्ड ट्रायसायकल व ईश्वरी, रामकली, श्रवण कुमार को सामान्य ट्रायसायकल, डोमार सिंह, लीला बाई, नीरा बाई को बैशाखी, तुषार कुमार को व्हीलचेयर व सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अमित कुमार, कुमारी किरण साहू, कमलेश कुमार को 20-20 हजार रूपये का चेक, क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत कुमारी परमेश्वरी को 2 हजार व दीपक साहू को 5 हजार रूपये तथा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तौफिक अंशारी/ज्ञाशिन मोइन को 50 हजार रूपये का चेक प्रदान किय गया।

कृषि विभाग से 25 किसानों को कृषि संबंधी स्प्रेयर उपकरण व सरसो बीज मीनीकीट, उद्यानिकी विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को सब्जी बीज मिनीकीट, मत्स्य विभाग द्वारा 11 हितग्राहियों को मत्स्य पालन हेतु मछली जाल एवं आइस बाक्स, खाद्य विभाग द्वारा 8 हितग्राहियों को राशन कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 12 हितग्राहियों के आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों को जिसमें 2 हितग्राहियों को असंगठित मृत्यु योजना के तहत 1-1 लाख रूपये व 2 हितग्राहियों को नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20-20 हजार रूपये का चेक प्रदान किया गया । इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 6, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 एवं नगरी निकाय द्वारा 12 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजभान सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने और लोगों को विधिक जानकारी देने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश और जिला सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में मेगा लीगल सर्विस कैम्प आयोजित किया गया है। लोगों को न्यायिक क्षेत्र में विधिक साक्षरता/सहायता शिविर के माध्यम से कानून की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ यह कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है। न्यायालयीन अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर शिविर आयोजित कर विधिक जानकारियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारियां सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की जीवन में जरूरी छोटे-छोटे बातों से संबंधित बिन्दुओं को बताने ऐसे आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्यायालयीन प्रक्रिया में सहयोग के लिए तालुका विधिक सेवा समिति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे फोरम बनाया गया है।

कोई भी व्यक्ति निःशुल्क न्याय सेवा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह एक निर्धारित मापदंड के अनुरूप हो। न्यायधीश सिंह ने प्रतिधारक अधिवक्ता, पेनल अधिवक्ता, प्री बार्गलीन, मध्यस्थ्य के माध्यम, लोक अदालत, पास्को एक्ट, नशामुक्ति के प्रयास, समाज में व्याप्त रूढ़ियों में सुधार, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, घरेलु हिंसा के रोकथाम से संबंधित विधिक जानकारियां पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने आमजनता को नालसा का टोलफ्री नम्बर 15100 से अवगत कराते हुए विधिक सहायता प्राप्त करने की सुझाव भी दिये।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने कहा कि अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। शासन की योजनाओं के संबंध में हितग्राहियों को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे हितग्राहियों को उनके अधिकार बताएं ताकि हितग्राही अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।

पुलिस अधीक्षक अमित कांबले ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस स्कीम में विधिक सहायता की अधिक जरूरत रहती है। किसी भी बेगुनाह को सजा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए गरीब वर्ग तक विधिक सहायता पहुंचाने के लिए ऐसे कैम्प का आयोजन एक अच्छी पहल है। कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र देवांगन ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर कलेक्टर अविनाश भोई ने स्वागत उद्बोधन में मेगा लीगल सर्विस कैम्प आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभाग प्रमुख अधिकारी और शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।

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