– आरोपी टेंडर दिलाने के नाम पर प्रार्थिया से 27,21,100/- रूपये की किया है ठगी।
– आरोपी शशांक राय है प्रार्थिया के बहन का पति।
– थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।
– आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 23/2023 धारा 420 भादवि. के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
प्रार्थिया आशा अग्रवाल ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बहन के पति शशांक राय ने प्रार्थिया को कबीरधाम एवं कोण्डागांव जिले में ट्यूबवेल खोदने का टेंडर निकला है, जिसमंे अधिक मुनाफा प्राप्त होगा कहकर प्रार्थिया को उपरोक्त टेंडर में पार्टनर बनाने का झांसा देकर अलग – अलग तिथियों व किश्तों में कुल 27,21,100/- रूपये लेकर ठगी किया। जिस पर प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर आरोपी शशांक राय के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 23/2022 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध किया गया। ठगी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन उपुअ श्री सत्य प्रकाश तिवारी को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी शशांक राय को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शशांक राय पिता सलिल राय उम्र 45 साल निवासी जी-23, सेक्टर 01, अवंति विहार कालोनी तेलीबांधा रायपुर।