आधार कार्डधारक की सहमति के बगैर दस्तावेज का सत्यापन नहीं

आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UDIAI) ने दस्तावेज के ऑफलाइन सत्यापन (Offline Verification) चाहने वाली संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें आधार कार्ड के उपयोग के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना, उपयोग स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र और लोगों के भरोसे को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

नए दिशा-निर्देश के अनुसार संस्थाओं को आधार कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही सत्यापन करना होगा। साथ ही, संस्थाओं को भविष्य में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने की स्थिति के लिए लोगों से मिली स्पष्ट सहमति से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखने होंगे।

यूआईडीएआई ने कहा कि इन संस्थाओं को ऑफलाइन सत्यापन के दौरान लोगों के प्रति विनम्र रहना होगा और उन्हें आधार की सुरक्षा व गोपनीयता का आश्वासन देना होगा। प्राधिकरण ने संबंधित संस्थाओं को पहचान के प्रमाण के तौर पर कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने के बजाय आधार के चार प्रारूपों पर स्थित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापन करने को कहा है।

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