रायपुर, सराहनीय कदम किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 44 एवं नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2022 के नियम 23 एवं पोस्टर केयर गाइड लाइन 2016 मैं निहित प्रावधान के तहत कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति महोदय के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के नेतृत्व में बाल देखरेख संस्था में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से पोषण देखरेख हेतु चिन्हअंकित बालक को बालक कल्याण समिति, माना कैंप रायपुर द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सेंटर आफ एक्सीलेंस इन आल्टरनेटिव केयर, रायपुर इस पुनीत कार्य में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सेंटर आफ एक्सीलेंस इन आल्टरनेटिव केयर, रायपुर का विशेष योगदान रहा.
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