रायपुर / बिलासपुर – रायपुर के मध्य संचालित कोल डिपो में लगातार कोयले की चोरी की शिकायत सामने आ रही थी ,जहां कोल्ड डिपो संचालक द्वारा उच्च दर्जे के कोयले को ट्रक मालिक से मिलीभगत कर अपने डिपो में खाली कराकर घटिया दर्जे (लो ग्रेट) का कोयला लोड कर कंपनी में पहुचाने की शिकायत मिल रही थी,रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशान्त अग्रवाल ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी जिले में अवैध कोयले के कारोबार को अंकुश लगाने लगातार प्रयास कर अलग अलग पुलिस टीम को लगा रखा था ,
ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले के एस ई सी एल कोल माइंस विजय वेस्ट खदान से 12 फरवरी 2023 को दो वाहन क्रमशः सी जी 10 ए आर 1301 और सी जी 15 ए सी 5326 28.460 मैट्रिक टन एवं 28.920 मैट्रिक टन कोयला G 6 ग्रेड का 5500 से 5800 gcv का था, जिसका बाजार मूल्य ₹600000 था एपीआई इस्पात सिलतरा के लिए निकली दूसरे दिन 13 तारीख को दोनों ट्रेलर एपीआई इस्पात सिलतरा जब पहुंची तो उक्त कोयले का लैब टेस्ट कराया गया, जहां उसमें 3685 एवं 3771 gcv का अत्यंत घटिया एवं लो दर्जे का कोयला पाया गया जिस पर प्लांट के सुपरवाइजर के द्वारा ट्रक चालक विकास सिंह एवं वीरेंद्र सिंह से पूछताछ किया गया तो ड्राइवरों ने स्वीकार किया कि बिलासपुर निवासी सुजीत सिंह ने हमें विजय वेस्ट कोयला खदान से लोड किए हुए कोयले को लेकर सरगांव स्थित छोटू बेस के कोल डिपो में बुलाया गया वहां पर अच्छी क्वालिटी का कोयला खाली कराकर नियम एवं घटिया क्वालिटी का दूसरा कोयला ट्रक में लोड कराया गया है…. ए पीआई इस्पात सिलतरा के सुपरवाइजर ने इसकी सूचना अपने कोयला परिवहन ट्रांसपोर्ट पेंड्रा निवासी आशीष केसरी को दी जिसने सिलतरा जाकर स्वयं लैब टेस्ट की रिपोर्ट एवं ट्रक चालकों से बातचीत की तो पाया की कोयले को सरगांव स्थित कोल डिपो में ट्रक मालिक के द्वारा कोयला बेचा गया है ,पूरे मामले की शिकायत ए पी आई इस्पात सिलतरा एवं ट्रांसपोर्टर आशीष केसरी द्वारा धरसींवा थाने में कराई गई.. जिसपर धरसींवा थाना प्रभारी शिवेन्द्र राजपूत एवं थाना स्टाप ने सक्रियता दिखाते हुए प्राप्त सूचना एवं दस्तावेजों के आधार पर ट्रक चालकों को तत्काल हिरासत में लेकर साइबर सेल की मदद से ट्रक मालिक सुजीत सिंह 28 वर्ष पितां मंगल सिंह कोल डिपो संचालक छोटू बेस 38 वर्ष ट्रक चालक विनोद कुमार 35 वर्ष पितां कुंजबिहारी ,विकास कुमार 36 पितां संतोस को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया है जिस पर 407 120 बी भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कर दिया गया