शहर में डी०जे०-धुमाल के तीव्र ध्वनि से बजाते मिलने पर, कोलाहल अधिनियम की धारा 4,5,15 के तहत् कार्यवाही

शहर में डी०जे० / धुमाल के द्वारा लगातार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में आम रहागीरो द्वारा शिकायते प्राप्त होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर के निर्देश पर अनुभाग के थाना आजाद चौक में आमापारा चौक के पास यू०बी०साऊड सर्विस सिस्टम द्वारा आपने वाहन ट्रक कमांक सी०जी० 04 एन0एम0 4561 में डी०जे० लगाकर तीव्र ध्वनि से बजाते मिलने मना करने पर नही मानने पर वाहन में लगे अनावेदक (बालाराम साहू पिता गोविंद राम साहू उम्र 30 साल निवासी श्याम नगर ) के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 4,5,15 के तहत् कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना सरस्वती नगर में आमानाका चौक के पास बलाजी साऊड द्वारा आपने वाहन टाटा मैजीक क्रमांक सी०जी० 04 जे0सी0 1953 में शादी समारोह के दौरान अपने डी०जे० को लगाकर तीव्र ध्वनि से बजाते मिलने, मना करने पर नही मानने पर वाहन में लगे अनावेदक (विकल्प चकोले पिता प्रभाकर चकोले उम्र 22 साल निवासी मोहबा बाजार आमानाका) के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 4,5,15 के तहत् कार्यवाही किया गया।

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