दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी आज दोपहर में फिर से सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां वह कुछ दिन और ‘आप’ नेता की रिमांड मांग सकती है। ‘राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मार्च को 51 वर्षीय सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया की हिरासत मांगी थी, जिसके जरिये उन पर 290 करोड़ रुपये कथित तौर पर ‘अपराध से अर्जित’ करने का आरोप है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल नंबर 51 से गिरफ्तार किया था।
स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को हिरासत में लेकर 7 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी। ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी।
पिछली सुनवाई में ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और एजेंसी आरोपियों की कार्यप्रणाली का पता लगाना चाहती है और अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराना चाहती है। ईडी ने यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है।
सिसोदिया ने दोषपूर्ण आबकारी नीति बनाने की साजिश रची
ईडी का आरोप है कि सिसोदिया ने 290 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत और ‘अपराध से आय’ अर्जित करने के वास्ते दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची।
ईडी ने दावा किया कि इस मामले में आरोपी कंपनी ‘साउथ ग्रुप’ से ‘रिश्वत’ के रूप में 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि इंडोस्पिरिट्स कंपनी ने 192.8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो कि आबकारी नीति 2021-22 में की गई कथित अनियमितताओं के माध्यम से उत्पन्न ”अपराध की आय” है। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने 7 मार्च और 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ”झूठे” बयान दिए।