EPFO news: सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.1 फीसदी तय की है. पीएफ में जमा पैसे को आप जरूरत के समय आसानी से निकाल सकते हैं। ईपीएफओ सदस्य अपनी शादी के लिए फंड से एडवांस निकासी कर सकते हैं।
भाई-बहन के विवाह के लिए धन निकासी हो सकती है।
ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया था कि किन मामलों में शादी के लिए एडवांस निकासी की जा सकती है. ईपीएफओ के मुताबिक सदस्य अपनी शादी के लिए एफआईएफ फंड से अग्रिम निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए भी अग्रिम निकासी कर सकता है। साथ ही, वह अपने भाई-बहनों की शादी के लिए अपने पीएफ फंड से निकासी के लिए पात्र है।
अब सवाल यह है कि सदस्य पीएफ फंड से कितनी रकम निकाल सकता है। ईपीएफओ के मुताबिक सदस्य अपने फंड में जमा रकम का 50 फीसदी ब्याज समेत निकाल सकते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि भविष्य निधि में सात साल की सदस्यता होनी चाहिए।
साथ ही शादी और पढ़ाई के लिए तीन बार से ज्यादा एडवांस निकासी नहीं की जा सकती है. आप घर बैठे आसानी से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक आप सिर्फ 72 घंटे में ही ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है।
पीएफ से निकासी पर टीडीएस
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में ईपीएफ से पैसे निकालने पर टीडीएस को 30% से घटाकर 20% करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से ऐसे खाताधारकों को फायदा होगा, जिनका पैन कार्ड उनके पीएफ खाते में अपडेट नहीं है।
अभी तक अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो उसे पैसे निकालने पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस देना होता था, लेकिन अब इसके बदले उसे 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. बता दें कि अगर कोई पीएफ खाताधारक 5 साल के भीतर खाते से पैसा निकालता है तो उस पर टीडीएस कटता है।