वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को हुक्का बार की निरंतर चेकिंग करने, चोरी छिपे हुक्का पिलाने वालों सहित हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री करने वालों की पतासाजी कर इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 20.03.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत तेलघानी नाका चौक पास स्थित राजपूताना होटल के सामने एक व्यक्ति अपने पास हुक्का से संबंधित सामग्री रखा है तथा कहीं जाने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना प्रभारी गंज को आरोपी को हुक्का से संबंधित सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम राजेश रमानी निवासी डी डी नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में हुक्का से संबंधित सामग्रियां रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी राजेश रमानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के हुक्का से संबंधित नोजल, पाईप, हुक्का फ्लेवर, तम्बाकू पैकेट, चारकोल एवं हुक्का संबंधी सिगरेट जुमला कीमती लगभग 27,000/- रूपये जप्त कर आरोपी राजेश रमानी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 116/2023 धारा 4 (क), 21(1) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापा तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 एवं संशेधन अधिनियम 2023 पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – राजेश रमानी पिता ओम प्रकाश रमानी 30 वर्ष सा. रायल कान्वेंट स्कुल के पास डी.डी. नगर रायपुर।