नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के रूप में देखी गई एक टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए राहुल गांधी सूरत की सत्र अदालत से आग्रह करने की याचिका दायर कर सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग करेंगे, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी.
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राहुल गांधी, जिन्हें हाल ही में गुजरात की अदालत के आदेश के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों- अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूरत जाएंगे. अदालत में पेशी से पहले राहुल गारंधी अपनी मां सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी.
52 वर्षीय राहुल गांधी को 2019 के मामले में मानहानि का दोषी पाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी की थी. हालांकि, राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के तुरंत बाद जमानत दे दी गई थी और उन्हें निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट उनके पद से हटाए जाने के बाद अब खाली हो गई है. चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस को एक फायदा ये होता नजर आ रहा है कि विपक्ष एकजुट दिख रहा है.