मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट वाहन चालको के विरुद्ध यातायात पुलिस की विशेष अभियान कार्रवाई

रायपुर. शहर के भीतर अधिकांश बुलेट वाहन चालकों द्वारा पटाखे की आवाज करने वाले मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चल रहे हैं जिसके कारण आम यातायात में भय व्याप्त है साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है कि शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री जयप्रकाश बढ़ई एवं डीएसपी यातायात रायपुर श्री गुरजीत सिंह व श्री सुरेश ध्रुव के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गो एवम् चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
यह अभियान सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलाया गया जिसमें यातायात पुलिस के लगभग 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी शहर के 40 प्रमुख प्वाइंटों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर 186 मॉडिफाई साइलेंसर लगे वाहनों के विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही किया गया जिसे मोटर यान अधिनियम की धारा 182 A(4) के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए ₹5000-5000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही मौके पर मॉडिफाई साइलेंसर को निकलवा कर जप्त किया गया व मानक साइलेंसर लगवा कर वाहन को छोड़ा गया।

बता दे कि यातायात पुलिस रायपुर को लगातार बुलेट वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से वाहन में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज निकालने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी जिसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें शहर के बाहर एवं भीतर 40 प्रमुख प्वाइंटो पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलाया गया जिसमें कुल 186 मॉडिफाई साइलेंसर लगे बुलेट वाहनों पर जब्ती की कार्यवाही की गई जिस पर मोटर यान अधिनियम की धारा 182 A (4) के तहत ₹5000-5000 का चालान काटा गया। खबर मिलने तक संध्या 5:00 तक लगभग 60 वाहनों का चालान काट कर ₹3,00,000 शमन शुल्क परिसमन किया गया है। साथ ही कार्यवाही के दौरान मॉडिफाई साइलेंसर मौके पर ही निकाल कर जब तक की गई तथा वाहन चालक से मानक साइलेंसर लगवाकर वाहन छोड़ा गया।

अपील बुलेट वाहन चालकों से अपील है कृपया कंपनी द्वारा प्रदत्त वैध साइलेंसर से किसी प्रकार छेड़खानी ना करें मॉडिफाई साइलेंसर लगाना मोटर यान अधिनियम के तहत उल्लंघन है जिसके तहत जुर्माने का प्रावधान है। मॉडिफाई साइलेंसर लगे पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी साथ ही वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।

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