छ.ग. शासन द्वारा जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा पर नवीन कानून/अधिनियम पारित कर समस्त पुलिस अधीक्षक (छ.ग.) को जुआ सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालों पर नवीन कानून/अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये है। शासन के मंशानुसार रायपुर जिले में सट्टा एवं जुआ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 08.04.2023 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत पार्वती नगर ओवरब्रीज के नीचे सट्टा संचालन करते कुल 04 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल नगदी रकम 3,370/- रूपये तथा सट्टा-पट्टी जप्त किया जाकर सटोरियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों को जेल भेजा गया।
आरोपी सैफुल्ला अली को माह फरवरी 2023 में थाना पंडरी से 04 (क) जुआ एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजा गया था, इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में भी जुआ एक्ट व मारपीट के 03 प्रकरण दर्ज़ है l
गिरफ्तार सटोरिये –
01. सैफुल्ला अली पिता सरताज अली उम्र 42 वर्ष निवासी बकरा मार्केट पंडरी थाना सिविल लाइन रायपुर।
02. आशीष मण्डल पिता स्व. प्रफुल्ल मण्डल उम्र 29 साल निवासी रेल्वे क्रॉसिंग के पास पार्वती नगर थाना खम्हारडीह रायपुर।
03. विजय महिलांग पिता नन्दलाल महिलांग उम्र 40 साल निवासी भाठांगांव थाना पुरानीबस्ती रायपुर।
04. नरेश ढाली पिता स्व. निरंजन ढाली उम्र 26 साल निवासी ओवरब्रीज के नीचे सतीश दुकान के पास पार्वती नबर खम्हारडीह रायपुर।