किसानों को राहत, 30 सितम्बर तक जमा कर सकते हैं बिजली की बकाया राशि

जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए जनवरी माह में लागू की गई एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितम्बर तक बढा दिया है। पूर्व में यह योजना कृषि श्रेणी के लिए 31 मार्च, 2023 तक एवं कृषि के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के लिए 30 जून, 2023 तक लागू की गई थी।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च, 2023 को की गई घोषणा की अनुपालना में डिस्कॉम द्वारा एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितम्बर, 2023 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया एमनेस्टी योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक की बिजली की बकाया राशि योजनावधि में जमा करवाने पर मूल बकाया राशि पर देय ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

श्री कुमावत ने बताया कि कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुये कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पैनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं। अन्य श्रेणियों के 31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होनें गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। योजना के अन्तर्गत बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामलें शामिल नहीं होंगें। योजना के तहत कृषि उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमनेस्टी योजना 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

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