अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया।
सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जिया खान ने अपने जुहू स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी। दावा किया गया था कि आत्महत्या से पहले जिया खान ने सुसाइट नोट में सूरज पर शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। विशेष सीबीआई अदालत के जज एएस सैयद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते मामले में अपना फैसला 28 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि यह आत्महत्या का नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। इससे पहले बाम्बे हाई कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गवाही के दौरान राबिया खान ने सीबीआई कोर्ट को बताया था कि पंचोली जिया खान के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार करते थे। पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर अपने बयान में दावा किया था कि आरोप पत्र झूठे हैं। अभिनेता ने अदालत के समक्ष दायर अपने 313 पन्नों के बयान में दावा किया था कि जांच और आरोप पत्र झूठे थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उनके खिलाफ गवाही दी थी। जिया खान को अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म निशब्द में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है।