मुंबई में विशेष CBI अदालत ने आज बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड मामले में फैसला सुनाते हुए सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने गुरुवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में कोर्ट फैसला सुना सकता है। यहां जानें 10 साल बाद आखिरकार कैसे आगे बढ़ा जिया खान सुसाइड केस और क्या-क्या हुआ था इस पूरे केस में –
3 जून 2013 को जिया की थी आत्महत्या
‘निशब्द’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों की अभिनेत्री जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।
जिया ने सुसाइड नोट में लिखी थी ये बात
जिया खान ने अपने 6 पन्नों के सुसाइड नोट में अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे और पूर्व प्रेमी सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट के जरिए ही पता चला था कि जिया खान को गर्भपात हो गया था। जिया ने सुसाइड नोट में लिखा था कि “एक समय था जब मैंने तुम्हारे साथ अपना जीवन देखा, तुम्हारे साथ भविष्य बिताने के बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैं अंदर से मरी हुई महसूस कर रही हूं। मैंने कभी किसी को अपना इतना कुछ नहीं दिया या इतनी परवाह नहीं की। तुमने मेरे प्यार को धोखे और झूठ के साथ लौटाया।
जिया सुसाइड केस में अब तक का घटनाक्रम
3 जून 2013
जिया खान 3 जून, 2013 को मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। जिया खान के घर से बरामद 6 पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली पर “आत्महत्या के लिए उकसाने” का मामला दर्ज किया गया। जिया खान की मां राबिया ने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी की मौत एक हत्या थी, आत्महत्या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना किसी साजिश के मौत का कारण फांसी से होना बताया गया। जुलाई में सूरज पंचोली को जमानत दी गई थी, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था। जिया खान की मां राबिया ने सीबीआई जांच के लिए कोर्ट से गुहार लगाई।
2014
लगभग एक साल बाद जुलाई 2014 में कोर्ट ने राबिया की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सीबीआई से इस मामले में जांच की मांग की गई थी। इसी माह आदित्य पंचोली ने राबिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया।
2015
मई के महीने में सूरज पंचोली के घर पर CBI ने छापा मारा था और एक महीने बाद उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। दिसंबर महीने में जिला खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सूरज पंचोली के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।
2016
अगस्त 2016 में CBI ने जिया खान की मौत के कारण के रूप में फांसी की पुष्टि करते हुए हत्या की किसी भी संभावना से इनकार किया। सितंबर में राबिया ने एक ब्रिटिश फोरेंसिक विशेषज्ञ जेसन पायने-जेम्स को काम पर रखा, जिन्होंने आरोप लगाया कि मौत की साजिश रची गई थी। आदित्य पंचोली ने पायने-जेम्स के निष्कर्ष का खंडन किया।
2017
फरवरी 2017 में कोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया। सितंबर में राबिया ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। करीब 1 माह के बाद सूरज पंचोली ने मुकदमे में तेजी लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया।
2018
CBI की एक विशेष अदालत ने सूरज पंचोली के खिलाफ आगे की जांच की याचिका खारिज कर दी। इस बीच अभिनेता सूरज पंचोली ने कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच के लिए मैं तैयार हूं। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी सुनवाई निष्पक्ष हो, चाहे वह मेरे खिलाफ जाए या मेरे पक्ष में।”
2021
जिया खान सुसाइड केस साल 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था, जब सत्र अदालत ने दावा किया था कि सीबीआई जांच के बाद उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था।
2022
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली राबिया की एक और याचिका खारिज कर दी।
2023
इस मामले में अंतिम जिरह 20 अप्रैल को पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रखा।