रायपुर. छ.ग. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पूर्व में गरियाबंद में जो सुनवाई हुआ था जिसमें अनावेदक अपनी पत्नि जो की आवेदिका है जिसको तलाक दिये बिना दूसरी महिला से अवैध संबंध रखा था. सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा समझाईश दिये जाने पर अनावेदक ने दूसरी महिला को नहीं छोडूंगा बोलकर आत्महत्या करने की धमकी दिया था जिसमें आयोग ने सुनवाई करते हुये अनावेदक के खिलाफ FIR करने का निर्देश दिया गया तथा दूसरी महिला को नारी निकेतन भेजा था। आज इसी प्रकरण में दूसरी महिला एवं उसके पिता के द्वारा शपथ पत्र दिया गया जिसमें आवेदिका और उसके पति अनावेदक के दाम्पत्य जीवन में दखलंदाजी नहीं करने की बात स्वीकार किया गया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के समझाईश के बाद दूसरी महिला को उसके माता-पिता के सुपूर्द किया गया।
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