नई दिल्ली: कर्नाटक (Karnataka) में मुस्लिमों को प्राप्त 4 फीसदी आरक्षण (4% Reservation) को खत्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कर्नाटक में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है.
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