नई दिल्ली: 2000 Rupee Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की. इसके साथ ही RBI ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदला जा सकता है. जिसके बाद नोटों को बदलने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गाइडलाइन जारी किया है.
एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी कर संबंधित निर्देश दिए हैं. जिसके मुताबिक, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को बिना फॉर्म या स्लिप के 20,000 रुपये तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा दे रहा है. इसके तहत 2000 के नोटों की अदला-बदली आसान हो जाएगी. एसबीआई ने सभी शाखाओं से कहा है कि वह नोटों को बदलने को लेकर बिना किसी असुविधा के एक आसान और बेहतर व्यवस्था तैयार करें.
इसके साथ ही बैंक ने बताया है कि 2,000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक के मूल्य के नोटों को बदलने के लिए किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी. इससे पहले सोशल मीडिया पर अटकलें लग रहीं थीं कि दो हज़ार के नोट जमा करने लिए फ़ॉर्म भरना होगा और आधार कार्ड वगैरह देना होगा. आपको बता दें कि अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में या किसी भी बैंक में नहीं खुला है तब भी आप बैंक जाकर अपने पास जमा 2000 के नोटों को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं. आरबीआई ने किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आम लोगों को 30 सितंबर 2023 तक की तय समय के भीतर अपनी सुविधानुसार नोटों को बदलने के लिए कहा है. हालांकि, RBI ने साफ किया है कि यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये (Rs 2000 Notes) का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी. आप इसके जरिये 30 सितंबर 2023 तक लेनदेन कर सकते हैं.