प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी को जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक हेतु जीएसटी सरलीकरण के सम्बंध में सुझाव हेतु चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा.

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में सुझाव हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर मंत्रालय द्वारा बैठक आयोजित की गई थी जिसमे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स को आमंत्रित किया गया था जहाँ प्रदेश चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी को जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक हेतु जीएसटी सरलीकरण के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा.
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी जी ने बताया कि आज प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी की अध्यक्षता में जीएसटी से सम्बंधित समस्याओं एवं सुझावों को लेकर बैठक संपन्न हुई जिसमे चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में तथा जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करने हेतु श्री टी.एस.सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपा।
व्यापारियों द्वारा प्राप्त जीएसटी से सम्बंधित परेशानियों एवं सुझावों को प्रमुख रूप से चेंबर ने सूचीबद्ध किया।
प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है:-
• यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.
• RMC संबधित प्रावधान.
• इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं.
• जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत.
• नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं.
• पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए.
• नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण.
• ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए.
• E- Invoicing की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए.
• ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती.
• माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं.
• छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत.
• जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव.
• ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु .
• जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने हेतु.9*
• रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं.
• जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव.
• व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of Doing हेतु सुझाव.
• जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव.
• एक व्यवसाय एक कर.
• IGST आउटपुट के भुगतान के लिये CGST या SGST इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिए.
• आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए.
• पंजीयन से सम्बंधित समस्याएं.
बैठक में टी.एस.सिंहदेव जी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि प्राप्त समस्याओं एवं सुझावों को जीएसटी काउन्सिल की आगामी बैठक में रखने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, उपाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह छाबड़ा, मनोज जैन, जय नानवानी, मंत्री शंकर बजाज, निलेश मूंदड़ा, राजेन्द्र खटवानी, प्रशांत गुप्ता, अमित अग्रवाल, गोविन्द माहेश्वरी, जयंत मोहता, युवा चेंबर उपाध्यक्ष विपुल पटेल, जयेश पटेल, सदस्य हिमांशु वर्मा, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष, सुरेश भंसाली, सचिव दीपचंद कोटडिया, गुढ़ियारी थोक मसाला व्यापारी संघ अध्यक्ष अशोक मलानी, रायपुर होलसेल होजियरी एंड थ्रेड एसोसिएशन अध्यक्ष नन्दलाल बलवानी, सचिव सुनील कोडवानी, श्री राम होजियरी एंड रेडीमेड मार्केट व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश ठक्कर एवं कर सलाहकार समिति से सी.ए. मुकेश मोटवानी सहित वाणिज्य कर मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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