शराब नीति केस: ED का बड़ा एक्शन, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली: दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य से जुड़े 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. कुर्क की गई संपत्ति में 7.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. इसमें मनीष सिसोदिया की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी/चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन/ फ्लैट और गौतम मल्होत्रा ​​की जमीन और फ्लैट भी शामिल है. ईडी ने चल संपत्ति भी कुर्क की है. इसमें मनीष सिसोदिया की 11.49 लाख रुपये की संपत्ति, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपये शामिल हैं.

AAP सूत्रों के मुताबिक, ED ने जो मनीष सिसोदिया की दो प्रॉपर्टी कुर्क की है. इसमें 2005 में गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में खरीदा गया फ्लैट और 2018 में दिल्ली के मयूर विहार में खरीदा गया फ्लैट शामिल है. ED ने मनीष सिसोदिया का एक बैंक अकाउंट भी अटैच किया है, जिसमें 11.5 लाख रुपये हैं.

यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा प्रोविजनल कुर्की आदेश है. कुर्की का पहला आदेश विजय नायर, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अन्य आरोपियों के 76.54 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियों की कुर्की के लिए जारी किया गया था. शराब नीति केस में अब कुल 128.78 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है. शराब नीति केस में ईडी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 पर अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद हुई है. अरोड़ा कभी सिसोदिया के करीबी माने जाते थे. उनके बयान के बाद भी सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च (14 दिन) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहीं ED दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही थी. इससे पहले 7 मार्च को एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी. बाद में ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) की ओर से दर्ज प्राथमिकियों के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद सिसोदिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. दिल्ली हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में सिसोदिया के अलावा सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी. बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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