जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की. जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है. साथ ही अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है. वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का सोमवार को फैसला किया गया. जीओएम को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित.
कैंसर के इलाज वाली दवा पर नहीं लगेगा टैक्स
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया.
सिनेमाहॉल में खाना मिलेगा सस्ता
अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं, तो अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता मिलेगा. सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यह पहले 18 फीसदी था. इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी घटाया गया है. बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है. इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.