विवरण – प्रार्थी पीयूष गुप्ता ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका गोलबाजार मंे गुप्ता स्टोर के नाम से थोक मसाले का दुकान है। दिनांक 18/07/2023 को प्रार्थी प्रतिदिन की तरह रात्रि में दुकान के शटर में ताला बंद कर अपने घर चला गया तथा दुकान के गल्ले मंे लगभग 35000/- रूपये रखा था। प्रार्थी दिनांक 19/07/2023 को सुबह दुकान खोलने गया तो देखा कि दुकान के शटर में लगा ताला नहीं था।
प्रार्थी शटर उठाकर दुकान के अन्दर जा कर गल्ला खोल कर देखा तो गल्ले में रखा नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान के शटर में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर दुकान के गल्ला में रखें उक्त नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 203/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोलबाजार की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही उसके दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों से भी घटना के संबंध में पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि राजातालाब नई बस्ती निवासी इजहान खान जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, को घटना स्थल के आसपास देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा इजहान खान की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर आरोपी इजहान खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 14,500/- रूपये तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी इजहान खान अपराधिक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी चोरी सहित अन्य मामलों में जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी – इजहान खान पिता स्व. मुस्ताक खान उम्र 26 साल निवासी नई बस्ती राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर।